'Why Did Col Purohit Not Avert Malegaon Blast If He Was On Duty?': Bombay HC Quashes Discharge Plea

'Why Did Col Purohit Not Avert Malegaon Blast If He Was On Duty?': Bombay HC Quashes Discharge Plea

सोमवार को 2008 Malegaon Bomb Blast Case में Bombay High Court ने लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की अर्जी खारिज कर दी। Lt Col Purohit ने NIA के आदेश के खिलाफ अपील की थी। पुरोहित ने केस में आरोप मुक्त करने की मांग की थी। वे मालेगांव धमाका मामले में मुख्य आरोपी हैं।

पुरोहित का कहना था की उनका अभिनव भारत से कोई नाता नहीं है और वो सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए संस्थान में  official duty कर रहे थे, इस पर जस्टिस गडकरी और जस्टिस नाइक के बेंच ने कहा कि यदि पुरोहित का तर्क है कि, उन्हें 'अभिनव भारत' के बारे में जानकारी जुटाने के लिए official duty  निभाने के लिए निर्देशित किया गया था, तो इस सवाल का जवाब दिया जाना बाकी है कि उन्होंने मालेगांव के बम विस्फोट को क्यों नहीं टाला? यह एक महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही कि अगर पुरोहित पर जानकारी जुटाने कि ज़िम्मेदारी थी तो उन्होंने उस ज़िम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया? पूरी बात जानने के लिए देखिये यह रिपोर्ट

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